छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक निर्देश
1. संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अनुसार जो संशोधन अधिनियम 1976 के अनुरुप ही जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी | द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
2. बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए. पूर्व के प्रवेशार्थी को आय प्रमाण पत्र उसी प्रवेश सत्र का सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
३. छात्रवृत्ति की मंजूरी सितंबर में अथवा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि से एक माह के अंदर जारी की जानी चाहिये।
4. छात्रवृत्ति की प्राप्ति की अवधि में छात्र/छात्रा की उपस्थिति संबंधित प्रत्येक विशयों में 75 होना अनिवार्य है।
5. छात्रवृत्ति का भुगतान शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा ।
6. अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता स्थायी प्रवेश लेने के उपरान्त ही होगी।
7. बी.ए., बी.एस.सी.एवं एम.ए. में प्रवेश अगर महीने की 20 तारीख तक होगा, तभी उसे उस महीने की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
8. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी।
9. इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
10. संपूर्ण छात्रवृत्तियों के लिये छात्रों को चाहिये कि कार्यालय से संपर्क बनाये रखें। समय समय पर निकाले जाने वाली सूचनाओं पर ध्यान दें।
11. आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर, निश्चित तिथि तक जमा करें । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।
12. छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिये अन्यथा वे छात्रवृत्ति के लिये अपात्र माने जायेंगे।
छात्रवृति एवं शुल्क छूट :
(अ) छत्तीसगढ़ शासन तथा केन्द्रीय शासन द्वारा अनेक प्रकार के छात्रवृति दी जाती है, जिसमे प्रमुख निम्नलिखित है :
1. राष्ट्रीय छात्रवृति
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति
3. शिक्षकों में मेघावी बच्चो के लिए छात्रवृति
(ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एकीकृत छात्रवृतियाँ :
1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मेरिट कम लोक छात्रवृति
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
3. निर्धनता तथा योग्य ता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति
4. मृत अथवा शरीर से असमर्थ शासकीय कर्मचारी के बच्चो को विशेष छात्रवृत्ति
5.अपंगो के लिये छात्रवृत्ति
6. खेलकूद छात्रवृत्ति
7.अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा जाति के लिये छात्रवृत्ति
विशेष :
(अ) इसके अतिरिक्त शासन की अन्य छात्रवृत्ति भी है, जिनकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
इसके लिये छात्र 31 अगस्त तक कार्यालय में प्राप्त निर्धारित आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करें।
शुल्क में छूट :
1.छात्र सहायता निधि से (छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को छोड़कर) गरीब व जरूरत मंद छात्रों को परीक्षा शुल्क के लिये सहायता प्रदान की जाती है।
2.इस महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं बच्चो से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
3.यदि उपयुक्त सुविधा प्राप्त छात्रों के व्यवहार में अनुशासनहीनता पाई गयी तो उनको मिलने वाली समस्त सुविधायें समाप्त कर दी जावेगी।